रेलवे कॉलोनी के दोहरे हत्याकांड में दो भाइयों को उम्रकैद
दीपावली की रात चांदनी चौक में हुई थी दो लोगों की हत्या, न्यायालय ने सुनाया फैसला
शहडोल। रेलवे कॉलोनी के चांदनी चौक में करीब तीन वर्ष पूर्व दीपावली की रात हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले में दोषी पाए गए सचिन मोजरकर और चंद्रशेखर मोजरकर को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार करीब तीन वर्ष पहले दीपावली की रात रेलवे कॉलोनी के चांदनी चौक क्षेत्र में दो लोगों की हत्या की वारदात हुई थी। घटना में सीनू लक्ष्मण निवासी पुट्टी बड़ा और मुहम्मद रिजवान निवासी रेलवे कॉलोनी, दरभंगा चौक की मौत हुई थी। दोहरे हत्याकांड की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सचिन मोजरकर और चंद्रशेखर मोजरकर को आरोपी बनाया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी माना।
न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद मामले में फैसला सामने आया है। लंबे समय से चल रहे इस प्रकरण में न्यायालय के निर्णय को मृतकों के परिजनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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