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पंडित धीरेंद्र शास्त्री को न्यायालय से नोटिस

 पंडित धीरेंद्र शास्त्री को न्यायालय से नोटिस 

 20 मई में को होना होगा पेश



शहडोल पंडित धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा महाकुंभ के दौरान दिए गए विवादित बयान पर शहडोल कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया 20 मई को कोर्ट में उपस्थित होकर उन्हें अपना पक्ष रखना है

महा कुम्भ के दौरान कथा वाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा दिये गये

भड़काऊ एवं असंवैधानिक बयान के विरुद्ध दायर आपराधिक परिवाद पर शहडोल न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शहडोल ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को 20 मई 2025 को सुबह 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर परिवाद पर पक्ष रखने को कहा है। शहडोल के अधिवक्ता संदीप तिवारी ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा दिए गए बयान पर पहले पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। ज्ञात हो कि धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा कहा गया था कि महाकुंभ में ना जाने वाले देश द्रोही हैं

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